योजनाएं
ग्रामीण आवास ऋण :-
1. ग्रामीण क्षेत्र होने पर पंचायत एवं कस्बा में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2.प्रस्तावित आवास का स्टीमेट का 80 प्रतिशत या अधिकतम 1.00 लाख रुपए तक ऋण स्वीकृत किया जावेगा।
3. स्वीकृत ऋण राशि के बराबर एक जमानतदार होना आवश्यक है।

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